भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां पहले राज्य में छोटे सरकारी कर्मचारियों को अपने काम का रिकॉर्ड ऑनलाइन करना होता था, वहीं अब ये नियम प्रथम श्रेणी के अधिकारियों पर भी लागू होगा। दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसको लेकर सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि A और B कैटेगरी अफसर को भी अपने कामकाज की जानकारी देनी होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, फर्स्ट और सेकंड क्लास अफसर को भी अपने डेली वर्क का रिकॉर्ड ऑनलाइन देना होगा। A और B कैटेगिरी के अधिकारियों को 31 मार्च तक सरकार को कामकाज की रिपोर्ट ऑनलाइन देनी होगी। ये नियम मंत्रालय से लेकर प्रदेश भर के सभी विभागों के अधिकारियों पर लागू होंगे।

इसके अलावा, अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई जांच चल रही या फिर उसका निलंबन हुआ है, तो इसकी भी सूचना उन्हें देनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने 90 दिन से कम काम करने वाले अधिकारियों को भी ऑनलाइन अपने काम की जानकारी देने का निर्देश दिया हैं।